शनिवार, 3 सितंबर 2022

GST: पांच करोड़ से अधिक जीएसटी चोरी तो होगी कानूनी कार्रवाई, वित्त मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश https://ift.tt/SKvVRjP

जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकेंगे, जहां कर चोरी, गलत ढंग से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) या रिफंड की रकम 5 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/sgt90Hz
Disqus Comments